वक्फ (संशोधन) कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हो रही है। 21 मई (बुधवार) की सुनवाई में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, चाहे वो ‘वक्फ बाय यूजर’ के आधार पर ही क्यों न हो।
SG मेहता के मुताबिक अगर कोई जमीन सरकारी है तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वह उसे वापस ले ले, भले ही उसे वक्फ घोषित कर दिया गया हो। किसी भी प्रभावित पक्ष ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि संसद के पास इस कानून को पारित करने का अधिकार नहीं है।