दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में फिल्म डायरेक्टर सनोज कुमार मिश्रा को जमानत दे दी है। 28 साल की पीड़िता ने हलफनामे में कहा है कि वह सनोज मिश्रा के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी और उसने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे। उसने यह भी कहा कि उसने मिश्रा के कुछ विरोधियों के दबाव में आकर FIR दर्ज कराई थी।
इसके बाद जस्टिस गिरीश कठपालिया ने शुक्रवार को सनोज कुमार मिश्रा को जमानत दे दी। जस्टिस कठपालिया ने कहा कि यह रेप की झूठी शिकायतें दर्ज करने का एक और मामला है। इससे न केवल आरोपी की छवि को नुकसान पहुंचता है, बल्कि पूरे समाज में शक और अविश्वास भी पैदा होता है।