दिल्ली में संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में गिरफ्तार हरियाणा के जींद जिले के घसो गांव की रहने वाली नीलम आजाद को आखिरकार करीब 18 महीने बाद जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नीलम को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जेल से रिहा करने की अनुमति दी। नीलम के साथ ही इस मामले में शामिल रहे महेश कुमावत को भी जमानत दी गई है। इससे पहले इन दोनों की जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थीं।
कोर्ट ने नीलम को जमानत तो दी है, लेकिन उसके साथ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। आदेश के मुताबिक, नीलम को दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही वह किसी भी प्रकार का मीडिया इंटरव्यू नहीं दे सकेगी और सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट या गतिविधि में शामिल नहीं हो पाएगी। यानी उसे मीडिया और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहना होगा।
गौरतलब है कि संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने की यह घटना दिसंबर 2023 में उस समय सामने आई थी, जब कुछ लोगों ने संसद परिसर में घुसकर सुरक्षा में बड़ी चूक का फायदा उठाने की कोशिश की थी। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें नीलम आजाद और महेश कुमावत भी शामिल थे। हाईकोर्ट ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह राहत दी है। अब यह देखना होगा कि केस की आगामी सुनवाई में कोर्ट किन तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाती है।