सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के मामले में चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आधार कार्ड या 11 अन्य मान्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दावा दायर किया जा सकता है। यह फैसला 1 अगस्त 2025 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के विवाद के बाद आया, जिसमें 22 लाख मतदाता मृत, 36 लाख स्थानांतरित, और 7 लाख डुप्लिकेट पाए गए। कोर्ट ने प्रक्रिया को पारदर्शी और मतदाता-अनुकूल बनाने के लिए बूथ स्तर पर सूची प्रकाशित करने और राजनीतिक दलों को शामिल करने का आदेश दिया। इस पर कोर्ट ने कहा, “हम बिहार में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए उन लोगों को ऑनलाइन दावा दर्ज कराने की अनुमति देंगे, जिनके पास आधार कार्ड या कोई अन्य स्वीकार्य दस्तावेज है|”
Lucknow: नाबालिग लड़कों ने कुत्ते को बाइक से बांधकर घसीटा
हजरतगंज में तीन नाबालिग लड़कों द्वारा कुत्ते को बाइक से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटने का वीडियो वायरल होने से लोगों में गुस्सा। राहगीरों के रोकने के बावजूद किशोर नहीं माने। AASRA संस्था की संस्थापिका चारु खरे ने हजरतगंज थाने...