अजमेर की ACJM 2 कोर्ट ने महिला से चेन स्नेचिंग के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा और 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में विभिन्न मामले दर्ज है।
अभियोजन अधिकारी ने बताया- मामले में 8 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए। शुक्रवार को मामले में न्यायाधीश ने फैसला सुनाया । जिसमें आरोपी रोशन और सोंटी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है।
अभियान अधिकारी ने बताया कि बीएनएस के नए एक्ट में 304 की नई धारा को जोड़ा गया था। इस धारा से भविष्य में इस तरह के गंभीर अपराध को रोकने के लिए बहुत जरूरी है।