11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क है, धामी सरकार ने आदेश जारी किया है कि कांवड़ रूट पर खाद्य सामग्री बेचने वालों को फूड लाइसेंस लेना जरूरी, बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर अर्थदंड और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्थाई-अस्थाई ढाबों और होटल संचालकों को कर्मचारी लिस्ट, सत्यापन और रेट लिस्ट भी लगाना अनिवार्य होगा। वहीं दुकानदारों का कहना है कि लाइसेंस से शिवभक्तों को सुरक्षित भोजन मिल सकेगा।
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