दिल्ली हाईकोर्ट से संसद की सिक्योरिटी तोड़ने के मामले में नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने बुधवार को उन्हें 50 हजार रुपए के निजी बॉण्ड पर जमानत दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने जमानत आदेश के तहत सख्त शर्तें भी लगाई हैं। आरोपियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, इंटरव्यू देने या घटना के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा दोनों व्यक्तियों को हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10:00 बजे संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जाना होगा। साथ ही दिल्ली NCR से बाहर न जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
#SamacharPlusOTT #hazratganj #lucknow #rajabhaiya
