केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल 2026 से जन्म प्रमाणपत्र को हर सरकारी काम के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना स्कूल में दाखिला, पासपोर्ट बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देना संभव नहीं होगा। सरकार का उद्देश्य नागरिकों की पहचान को पारदर्शी और आसान बनाना है। जिनके पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है, उन्हें 27 अप्रैल 2026 से पहले ये बनवा लेना चाहिए। नए नियम से फर्जीवाड़े और दोहराव जैसी समस्याएं कम होंगी। हालांकि, सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी करार दिया है।उनके अनुसार, भारत सरकार ने जन्म प्रमाणपत्र बनवाने को लेकर ऐसी कोई डेट निर्धारित नहीं की है।
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