सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR के तहत मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के मामले में चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि, आधार कार्ड या 11 अन्य मान्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दावा दायर किया जा सकता है। यह फैसला 1 अगस्त 2025 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के विवाद के बाद आया है, जिसमें 22 लाख मतदाता मृत, 36 लाख स्थानांतरित, और 7 लाख डुप्लिकेट पाए गए। कोर्ट ने प्रक्रिया को पारदर्शी और मतदाता-अनुकूल बनाने के लिए बूथ स्तर पर सूची प्रकाशित करने और राजनीतिक दलों को शामिल करने का आदेश दिया।
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