ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को राज्यसभा में 21 अगस्त, 2025 को पारित कर दिया गया। यह विधेयक लोकसभा में 20 अगस्त, 2025 को पहले ही पारित हो चुका था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेमिंग (जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी, और लॉटरी) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और ई-स्पोर्ट्स तथा सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु:
- प्रतिबंध: विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग, उनके विज्ञापनों, और संबंधित वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसमें ड्रीम11, माय11सर्कल, रमी सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हो सकते हैं।
- सजा और जुर्माना: अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना। साथ ही विज्ञापन करने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा बार-बार उल्लंघन पर 5 साल तक की सजा और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी देने होगा।
- उद्देश्य: यह विधेयक युवाओं और कमजोर वर्गों को वित्तीय, सामाजिक, और मनोवैज्ञानिक जोखिमों से बचाने, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी रोकने, और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।
- ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा: गेम्स जैसे GTA, Call of Duty, BGMI, और Free Fire, जो बिना पैसे के खेले जाते हैं, को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण भी स्थापित होगा।
- प्रभाव: सरकार का अनुमान है कि 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन मनी गेमिंग में 20,000 करोड़ रुपये गंवाते हैं, जिससे आत्महत्याएं और वित्तीय नुकसान जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।