बसपा के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हेट स्पीच मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें अब्बास को दो साल की सजा सुनाई गई थी।
हेट स्पीच का यह मामला 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा है, जब अब्बास अंसारी ने एक रैली के दौरान आपत्तिजनक बयान दिया था। उस वक्त उनके बयान को समाज में वैमनस्य फैलाने और अधिकारियों को धमकाने के रूप में देखा गया। इस पर उनके खिलाफ मऊ में केस दर्ज किया गया और मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने उन्हें दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
अब्बास अंसारी ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अंतिम निर्णय आने तक अब्बास को सजा पर रोक दी जाती है।
इस फैसले से अब्बास को चुनावी अयोग्यता से भी अस्थायी राहत मिली है, क्योंकि दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द हो सकती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख पर नजर रहेगी, जब हाईकोर्ट अंतिम निर्णय लेगा कि सजा बरकरार रहेगी या नहीं।