कानपुर में मकान में हिस्सेदारी के विवाद में चाचा की हत्या करने वाले भतीजे और उसके साथी को फास्ट ट्रैक कोर्ट 52 के न्यायाधीश राहुल सिंह ने उम्रकैद और 17-17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुकदमे में अभियुक्त मृतक के दो भाइयों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
हत्यारों ने 14 साल पहले मृतक की पत्नी व बेटियों के सामने ही नृशंस हत्या कर सुअर काटने वाली छुरी से शव के टुकड़े कर बोरी में भरकर सीवर में फेंक दिए थे। काकादेव के मतइया पुरवा निवासी रमेश चंद्र सोनकर ने 10 नवंबर 2010 को काकादेव थाने में सूचना दी कि मोहल्ले में प्लास्टिक की बोरी में कटी हुई लाश मिली है।
शिव-पार्वती विवाह स्थली Triyuginarayan Temple में जोड़े ने लिए सात फेरे
https://youtube.com/shorts/sCNY-H_ShEw उत्तराखंड में बर्फबारी में भी कई जोड़े शादी के बंधन में बंधे। भगवान शिव पार्वती के विवाह स्थल त्रियुगीनारायण में बीते दिन भारी बर्फबारी के बीच सात जोड़े शादी के बंधन में बंधे। वहीं चमोली जिले के जंगलचट्टी गांव में बर्फबारी के बीच...

