8 सितंबर, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। और खास बात ये है कि, ये फैसला केवल बिहार में चल रहे SIR प्रक्रिया पर चल रहे बवाल पर ही विराम नहीं लगाएगी बल्कि देश में अब जहां-जहां SIR की प्रक्रिया होगी उनके लिए भी ये अच्छी खबर है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिए आधार कार्ड को “12वां दस्तावेज़” माना जाए। अदालत ने ये भी साफ कर दिया कि आधार केवल पहचान के लिए मान्य होगा। नागरिकता का प्रमाण नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जहां एक तरफ विपक्ष के लिए सियासी जीत है तो वहीं चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती।
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