राजस्थान के जयपुर में 17 साल पहले 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम धमाके के चार आरोपियों को जयपुर स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन आजमगढ़ के जबकि एक भदोही के रहने वाले हैं।
इस मामले में 4 अप्रैल को जयपुर कोर्ट ने इन चारों आतंकियों सैफुर रहमान मोहम्मद सेफ मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी ठहराया था। ऐसे में इन सभी आरोपियों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
एटीएस ने जिंदा बम मामले में इन सभी आरोपियों को 25 दिसंबर 2019 को जेल से गिरफ्तार कर लिया था। एटीएस ने जिंदा बम मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी। इसमें एटीएस ने तीन नए गवाह शामिल किए थे। सुनवाई के दौरान एटीएस ने पत्रकार प्रशांत टंडन, पूर्व एडीजी अरविंद कुमार और साइकिल कसने वाले दिनेश महावर सहित कुल 112 गवाहों के बयान दर्ज करवाए थे।

