सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज़ पर रोक लगाए जाने को लेकर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी को भी जबरन फिल्म देखने से नहीं रोका जा सकता और अगर सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, तो फिल्म देशभर में दिखाई जानी चाहिए।
जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कर्नाटक सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है और फिल्म की रिलीज़ को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखे और फिल्म की स्क्रीनिंग में बाधा न आने दे।
इस विवाद की शुरुआत 24 मई को हुई, जब चेन्नई में ‘ठग लाइफ’ के ऑडियो लॉन्च के दौरान कमल हासन ने कन्नड़ भाषा को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि “कन्नड़ भाषा, तमिल से उत्पन्न हुई है।” इस बयान के बाद कर्नाटक में उनका भारी विरोध शुरू हो गया।
कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) ने मांग की थी कि जब तक कमल हासन माफी नहीं मांगते, तब तक फिल्म को कर्नाटक में रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा। इसी वजह से राज्य में फिल्म की रिलीज़ अटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट से अपने पास स्थानांतरित कर लिया है और अगली सुनवाई 19 जून को तय की है।