उत्तर प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने 7 जून से नए नियम लागू कर दिए हैं। सहायक महानिरीक्षक निबंधन संजय कुमार दुबे ने बताया कि अब बिना पारिवारिक सदस्य की गवाही या पुरोहित के विवाह पंजीकरण नहीं हो सकेगा। नए नियमों के तहत, अगर परिवार की मर्जी के बिना विवाह हो रहा है तो पुरोहित की गवाही अनिवार्य होगी, जबकि परिवार की मर्जी से होने वाले विवाह में परिवार के एक सदस्य की गवाही जरूरी होगी। इसके साथ ही, जन्म प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट, सीएमओ या नगर निगम/पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ये बदलाव इलाहाबाद हाईकोर्ट के शनिदेव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामले में दिए गए निर्देश के बाद किए गए हैं।
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