जयपुर की एक पॉक्सो अदालत ने 30 वर्षीय महिला को 2023 में एक लड़के का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने लालीबाई को अपराध का दोषी ठहराया और उस पर 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
जोशी ने बताया कि आरोप है कि महिला ने लड़के को शराब पिलाई और छह से सात दिनों तक उसका यौन शोषण किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में वह जमानत पर बाहर आ गई। सरकारी वकील ने बताया कि सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट ने महिला को दोषी पाया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई।