नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास से कथित तौर पर बेदखली के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अदालत ने मामले में तत्काल सुनवाई और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकील ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में आवंटित सरकारी आवास से स्थानीय अधिकारियों ने देर रात उन्हें बेदखल कर दिया।
मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।
देर रात बेदखली का आरोप
महुआ मोइत्रा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में उन्हें आवंटित सरकारी आवास को खाली कराने की कार्रवाई रात करीब 11 बजे की गई। आरोप है कि इस कार्रवाई में जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल थे।
वकील ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका का उल्लेख करते हुए अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग की। अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का अधिकार देता है।
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई का आरोप
सुप्रीम कोर्ट में महुआ मोइत्रा की ओर से दलील दी गई कि हाईकोर्ट पहले ही मामले में उन्हें संरक्षण देने वाला आदेश पारित कर चुका था। इसके बावजूद स्थानीय अधिकारियों ने देर रात सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई की।
वकील ने इसे गंभीर मामला बताते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की। साथ ही, उन्होंने इसे संघवाद से जुड़ा संवैधानिक मुद्दा भी बताया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने या इसे तुरंत सुनने से इनकार कर दिया। अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का इंतजार है।
महुआ मोइत्रा की बढ़ीं कानूनी मुश्किलें
इस बीच पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कृष्णानगर की एक अदालत ने कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ बयानों से जुड़े मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
अदालत ने यह कार्रवाई बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद महुआ मोइत्रा के व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने के बाद की है। ऐसे में एक ओर जहां सरकारी आवास से बेदखली को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट ने उनकी कानूनी चुनौतियां बढ़ा दी हैं।

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