लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा की अर्जी खारिज
New Delhi, 2:40pm – सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने उनकी जमानत की शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने साफ कहा कि इस स्तर पर इस प्रार्थना पर विचार करने का कोई आधार नहीं है। आशीष मिश्रा के वकील ने अदालत को बताया कि मौजूदा यात्रा प्रतिबंध के कारण वे अपनी बेटी के जन्मदिन समेत पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन पीठ ने उनकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

आशीष मिश्रा पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा (टेनी) के बेटे हैं। वे 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी हैं। इस घटना में चार किसान और एक पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि एक थार गाड़ी से किसानों को कुचला गया था और आशीष मिश्रा उस गाड़ी में सवार थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में उन्हें नियमित जमानत दी थी, लेकिन निवास और यात्रा पर प्रतिबंध लगाए थे। इस साल भी पारिवारिक समारोहों के लिए शर्तों में ढील की अर्जी खारिज की जा चुकी है। अदालत मुकदमे की प्रगति पर लगातार नजर रख रही है।

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