दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस शिवसेना के एक नेता द्वारा दायर उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित तौर पर की गई टिप्पणी को लेकर कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी।
यह आदेश शिवसेना के दिल्ली प्रमुख संदीप चौधरी की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के दौरान दिया गया। यह पिटीशन मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसमें पुलिस को कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। रोहिणी कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज वंदना ने 20 जनवरी 2026 को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुणाल कामरा ने “नया भारत” नाम का एक व्यंग्यात्मक वीडियो जारी किया था, जिसमें एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि वीडियो में इस्तेमाल किए गए शब्दों और टिप्पणियों से राजनीतिक समूहों के बीच नफरत और वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई। कामरा द्वारा “गद्दार”, “दलबदलू” और “फडणवीस की गोदी” जैसे शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति जताई गई है।

